‘Income Tax Return’ जिसे हिंदी में आयकर रिटर्न कहा जाता है। आज के इस लेख में आप जानेंगे कि आयकर रिटर्न क्या है? कैसे भरते हैं?
इस लेख में आपको आयकर रिटर्न से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप भी आयकर रिटर्न के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप यह जानना चाहते हैं, कि आयकर रिटर्न कैसे भरते हैं? तो इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
आयकर रिटर्न यानि ITR एक ऐसा form होता है, जिसे कोई व्यक्ति भारत के income tax department में जमा करता है, जिसमें उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर भुगतान की पूरी जानकारी होती है।
वैसे तो सभी लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ITR यानि आयकर रिटर्न के बारे में जानकारी नहीं होती इसलिए हमने सोचा कि आज के इस लेख में आपको आयकर रिटर्न से संबंधित हर तरह की जानकारी provide की जाए तो चलिए बिना देर किए इस लेख को शुरू करते है।
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आयकर रिटर्न क्या है?
आयकर रिटर्न यानी कि केंद्र सरकार द्वारा आप की कुल आय पर जो tax वसूला जाता है, उसको आयकर रिटर्न कहते हैं। आयकर रिटर्न को अंग्रेजी भाषा में Income tax return (ITR) कहा जाता है। आपको बता दें, कि जो लोग इस दायरे में आते हैं उन्हें वर्ष में एक बार ITR file करना आवश्यक होता है।
इसमें आपको अपनी आय से संबंधित सभी जानकारी जैसे की आमदनी खर्चा, निवेश तथा tax से संबंधित पूरी जानकारी देनी होती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ITR दाखिल करना प्रत्येक भारतीय नागरिक को आवश्यक होता है।
दरसल य़ह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि, हमारी आय का एक हिस्सा सरकार के द्वारा देश के विकास और व्यवस्थापन में लगाया जाता है यानी सरकार द्वारा लिए गए tax से सरकार जनता को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती है।
आपको बता दें कि भारत का प्रत्येक नागरिक आयकर रिटर्न भुगतान करने की श्रेणी में नहीं आता। जी हाँ आयकर रिटर्न भुगतान करने की श्रेणी में शामिल होना व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है।
सरकार द्वारा तय किए गए मानदंड तथा कुछ सीमाएं हैं, यदि कोई व्यक्ति उस मानदंड को पूरा करता है तो वह आयकर भुगतान के दायरे में आता है तो उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में आयकर विभाग के पास ITR दाखिल करना आवश्यक होता है।
ITR दाखिल ना करने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी दंड का प्रावधान भी किया गया है। यानी ITR दाखिल ना करना एक कानूनी अपराध भी है तथा अपनी आमदनी के हिस्से को सरकार से छुपाए रखना भी एक अपराध है।
ITR अधिनियम के तहत सरकार को यह जानने का पूरा हक है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी को किस जगह खर्च करता है? कितने पैसे कमाता है? उसने कहा निवेश किया? तथा उसकी कितनी बचत है? इसलिए जो लोग ITR file करते हैं या करने के योग्य होते हैं उन्हें यह सभी जानकारी सरकार को देनी होती है।
ITR file करने की पात्रता
ध्यान रहे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति ITR file करने के योग्य नहीं होता है यानी कि वह ITR दाखिल नहीं कर सकते हैं।
दरअसल ITR file करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगिता की जरूरत होती है यानी की ITR file करने के लिए उन्हें कुछ मानदंडों को पूरा करने कि जरूरत होती है। जिसके बारे में हम नीचे विस्तार से बात कर रहे हैं। जैसे –
यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख या उससे अधिक कमाता हैं, तो इसका अर्थ है कि वह ITR दाखिल करने के पात्र हैं। Tax की रकम आपकी आय, उम्र तथा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने टैक्स की कौन सी रेजिम चुनी है।
वर्ष 2022 के बजट में सरकार द्वारा नई टैक्स स्लैब तैयार की गई है। जो की पहली tax स्लैब से बिल्कुल अलग है। लेकिन लोगों के पास दोनों में से किसी भी एक रेजीम को चुनने का विकल्प दिया गया है। आप जिस भी रेजिम को चुनेंगे आपको उस के माध्यम से ही tax चुकाना होगा।
शर्तें
यदि कोई व्यक्ति जिसकी आय पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन नीचे दी गई किन्ही भी शर्तों को अगर वह पूरा करता है, तो उसे भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी।
- यदि किसी भी व्यक्ति के एक या एक से अधिक बैंक खाते में कुल जमा राशि एक करोड़ रुपए या उससे अधिक है तो उसे कर (tax) अदा करना होगा।
- यदि कोई व्यक्ति अपने यहां पर किसी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे अधिक रुपए खर्च करता है, तो तो उसे कर अदा करने की आवश्यकता होगी।
- यदि कोई व्यक्ति बिजली की खपत पर 1 लाख या उससे अधिक पैसा खर्च करता है, तो वह भी tax अदा करने का पात्र होगा।
- वैसे व्यक्ती जिनकी देश के बाहर यानी दूसरे देशों में कोई संपत्ति हो या कोई अन्य वित्तीय का स्रोत हो तो उन्हें प्रत्येक वर्ष कर देने की आवश्यकता है।
- ऐसे NRI जो मूल वार्षिक छूट सीमा (2.5 लाख) से अधिक कमाते है, उन पर भी प्रत्येक वर्ष कर देने की शर्तें लागू होती है।
कौन सा ITR file करना है
ध्यान रहे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सात विभिन्न प्रकार के form दिए गए होंगे जैसे:- आइटीआर 1, आइटीआर 2, आइटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 आदि।
इनमें आपको पहले यह समझना होगा, कि आप आय सृजन की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ही आप tax pay कर पाएंगे।
1. आइटीआर 1
यह form केवल उन भारतीय नागरिकों पर लागू होता है जिनकी कुल आय 50 लाख या उससे अधिक होती है। इसके अलावा यह उन लोगों पर भी आधारित होती है, जिनकी आए निम्नलिखित मदों के तहत है। जैसे –
- वेतन के साथ-साथ पेंशन से प्राप्त होने वाला आए।
- एक घर की संपत्ति से प्राप्त होने वाला आय या किसी अन्य दूसरे स्रोतों से प्राप्त होने वाला आय।
ध्यान रहे यह form उन लोगों पर लागू नहीं होते हैं, जो NRI या HUF है या किसी दूसरे संस्था से संबंध रखते हैं।
2. आइटीआर 2
यह form खासतौर पर उन लोगों या HUF (Hindu Undivided Family) पर लागू होता है जो लोग ITR-1 file करने के लिए योग्य नहीं होते हैं या फिर वे लोग जिनकी आय का स्रोत उनके बिजनेस या जॉब के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होता है।
3. आइटीआर 3
यह फॉर्म खासतौर पर वैसे लोगों पर लागू होती है जिन्हें व्यवसाय से लाभ और लाभ से आय प्राप्त होती है
4. आईटीआर 4
यह form उन तमाम भारतीय नागरिको या HUF (Hindu Undivided Family) पर लागू होती है, जिनका कुल income 50 लाख तक होती है और उनकी आए इन शर्तों पर आधारित होती है जैसे कि –
- वेतन या पेंशन से प्राप्त होने वाले आय।
- Act 44AD, Act 44AE या Act 44ADE के अंतर्गत अनुमति आधार पर गणना किये गए व्यवसाय से प्राप्त आय।
- एक घर की संपत्ति से प्राप्त होने वाला आय या किसी अन्य दूसरे स्रोतों से प्राप्त होने वाला आय।
5. आईटीआर 5
यह form HUF (Hindu Undivided Family), companies तथा अन्य ITR form भरने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य लोगों पर भी लागू होता है, जिनमें सभी partnership farm, कृत्य न्यायिक व्यक्ति, LLP, BOI, सहकारी समितियों और AOP शामिल है। इसके अलावा इस form का इस्तेमाल व्यवसायिक ट्रस्ट, निवेश निधि, दिवालिया की संपदा तथा मृतक द्वारा भी किया जाता है।
6. आईटीआर 6
यह फॉर्म खासतौर पर उन कंपनीज पर लागू होती है जो 11 11 के तहत झूठ का दावा करती है ध्यान रहे 111 धार्मिक ट्रस्टों से संबंधित है जिसके लिए itr-7 लागू होता है।
7. आईटीआर 7
यह form खासतौर पर उन लोगों पर लागू होता है, जो companies नीचे बताए गए Act के तहत शामिल होती है। जैसे – 139 (4a), 139 (4b), 139 (4c), 139 (4d), 139 (4e), 139 (4f)।
इसके अलावा इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, धार्मिक और धार्मिक ट्रस्ट, राजनीतिक दल तथा कॉलेजेस शामिल है।
आयकर रिटर्न कैसे भरें
पहलें की तुलना में अब आयकर रिटर्न दाखिल करना बहुत ही आसान हो गया है। जी हाँ अब आयकर विभाग की official website पर जाकर आसानी से आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो चलिए जाने है ITR file कैस करते हैं।
- ITR file करने के लिए सबसे पहले आपको Income tax department की e-Filing 2.0 website पर जाना है।
- अब आपको इस वेबसाइट पर अपना registration करना है। यदि आप पहले से ही registration कर चुके हैं, तो आपको अपना Id और password डालने की जरूरत है।
- log in करने के बाद आपके सामने “file income tax return” का विकल्प नजर आएगा इस पर click करके आपको आगे बढ़ना है।
- अब आपको एक assessment year को choose करना है, जिसके तहत आप ITR file करना चाहते हैं। choose करने के बाद आपको “Continue” पर click करना है।
- अब आपको “Online mode” को select करना है।
- Select करने के बाद आपको “Filing type” में जा कर 139 (1) Original Return को चुनें और फिर अपनी categories के हिसाब से form को choose करे।
- ITR form के विकल्प को choose करने के बाद आपका form download हो जाएगा। जिसके बाद आपको आयकर दाखिल करने का कारण बताना है।
- कारण बताने के बाद आपको form को fill करके submit कर देना है।
निष्कर्ष:-
आज के इस लेख “आयकर रिटर्न क्या है? कैसे भरें? पूरी जानकारी” में आपने जाना कि आयकर रिटर्न क्या है और इसे कैसे भर सकते हैं साथ ही इस लेख में यह भी बताया गया है कि आयकर रिटर्न कौन-कौन भर सकता है तथा इसकी पात्रता क्या है।
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